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बाल विवाह नहीं होने देगा खरगोन प्रशासन

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खरगोन –

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने बनाया गया कंट्रोल रूम
अक्षय तृतीया पर वाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारिया शुरू कर दी है। ऐसे आयोजनो पर अंकुश लगाने जहां लोगो को जागरूक किया जा रहा है. वही कार्यकमो में सेवाये देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैड-वाजा, कैटर्स संचालको के अलावा पंडित-मौलवियो को भी सख्त संदेश दिया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कही वर-वधु निर्धारित आयु से कम के तो नही है। यदि ऐसा पाया गया तो दोनो पक्षो के अलावा आयोजन कार्यरत सभी व्यक्तियो पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

दो वर्ष के दंड का प्रावधानः जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास. श्रीमती भारती अवास्या ने बताया कि 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जायेगा। इस दिन वाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। वाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह के लिये वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी वाल विवाह की श्रेणी में आती है।

गोपनीय रहेगी शिकायतः प्रशासन ने नागरिको से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। उक्त शिकायत देने वाले रिश्तेदार, पडोसी या अन्य लोगो का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाईल्ड लाईन नंबर 1098 के अलावा प्रशासनिक अधिकारियो के मोबाईल नंबर पर की जा सकती है।

कंट्रोल रूम की स्थापनाः- महिला एवं बाल विकास खरगोन जिले में 10 मई 2024 अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुये बाल विवाह की रोकथाम एवं शिकायत दर्ज करवाने हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना वन स्टाप सेन्टर खरगोन में की गई है। विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगवाडी कार्यकर्ता एवं वन स्टाप सेन्टर खरगोन के लंडलाईन नंबर 07282243919 एवं चाईल्ड हेल्पलाईन नं 1098 पर संपर्क कर बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

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