खरगोन – जिले में कम्पनी एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है , यदि प्रशासन ग्वालियर से रजिस्टर्ड कम्पनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाली कम्पनी का गंभीरता से अवलोकन करे तो बहुत सारी फ्राड कम्पनी की जानकारी सामने आ सकती है , खरगोन के एक सरकारी शिक्षक रविशंकर महाजन ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए तीन कम्पनी के माध्यम से जिले के भोले भाले गरीब , किसान , मजदूर और छोटे व्यापारियों को अपने पिता का पैंपलेट बताया उन्हे एक मुश्त राशि या जीवन भर पेंशन का लालच दिया और इस प्रकाश स्मृति कम्पनी के रविशंकर महाजन ने शेयर होल्डर का पैसा शेयर होल्डर को ही ब्याज पर दिया , उनके कोरे चेक 12 लिए , उन पर केवल साइन करवा ली , जब कोई शेयर होल्डर पैसा नही देता तो 250 रुपए दंड , मूल राशि न चुकाने पर कोरे चेक को कम्पनी खुद तारीख , कम्पनी का नाम और राशि लिखती और लोन लेने वाले के खाते में चेक भेजकर बाउंस कराती और कम्पनी अपने ही शेयर होल्डर को कोर्ट में खड़ा करती , उसे जेल करवा देती , प्रकाश स्मृति कम्पनी ने कोर्ट को भी गुमराह किया , कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेना चाहिए , आर बी आई के नियमो की अवहेलना की , सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन है प्रकाश स्मृति कम्पनी का उसका भी दुरुपयोग हुआ ! प्रकाश स्मृति कम्पनी की शिकायत भारत सरकार के पी एम ओ , मध्यप्रदेश सरकार की सी एम हेल्प लाइन में दर्ज है , सांसद गजेंद्र जी पटेल को भी शिकायत दी है किंतु आज तक इस सरकारी शिक्षक रवि शंकर महाजन पर किसी कलेक्टर की हिम्मत नही है की वह कम्पनी की एफ आई आर करे , शिकायत के चलते तीन कलेक्टर आ गए है खरगोन में कुमार पुरुषोत्तम , शिवराज वर्मा और अभी कर्मवीर जी ! कब होगा निमाड़ की जनता के साथ न्याय ? संतोष न्यूज खरगोन ! मोबाइल – 98262- 29657
खरगोन जिले में कम्पनी एक्ट का दुरुपयोग , तीस साल पुरानी प्रकाश स्मृति कम्पनी ने गरीब , मजदूर , किसान और छोटे व्यापारी को धोखा दिया !
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